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महिलाओं व बालिकाओं को दी यौन उत्पीड़न अधीनियम की जानकारी

जालोर।  महिला अधिकारिता विभाग जालोर के सहायक निदेशक अशोक विश्नोई के निर्देशानुसार गुरूवार को माण्डवला में संचालित आरसेटी प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न अधीनियम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं व बालिकाओं को यौन उत्पीड़न अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई।

शिविर में विशेषज्ञ द्रौपदी भण्डारी ने महिलाओं व बालिकाओं को यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अधिनियम के तहत महिलाएँ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होने पर आन्तरिक शिकायत समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकती है तथा आन्तरिक शिकायत समिति गठित न होने पर स्थानीय शिकायत समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकती है।

शिकायत करते समय घटना को घटे तीन महीने से ज्यादा समय नहीं बीता हो और यदि एक से अधिक घटनाएँ हुई है तो अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने तक पीड़िता शिकायत दर्ज करवा सकती है। उन्होंने लैंगिक अपराधो को रोकने की दिशा में सरकार द्वारा बनाए गए कानून एवं अधिकारों के विषय में भी जानकारी दी।
परामर्शदाता तरुणा दवे ने महिलाओं एवं बालिकाओं को महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ उचित कार्यवाही एवं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के विषय में विस्तृत जानकारी दी।
इस दौरान आरसेटी डीएसटी शीतल सुथार सहित महिलाएँ व बालिकाएँ उपस्थित रही।

 

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