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Home loan scam : पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार सहित10 लोगों को अदालत ने एक-एक साल की सजा सुनाई

इंदौर। विशेष अदालत ने पूर्व कांग्रेस विधायक अंतर सिंह दरबार समेत 10 आरोपियों को एक साल की सजा सुनाई है. यह सजा इंदौर प्रीमियम को-ऑपरेटिव बैंक में होम लोन घोटाले के मामले में दी गई है. कोर्ट ने दरबार पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला साल 2000 का है। यह सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत दी गई है। दरबार महू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। इस विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया. इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बीजेपी की उषा ठाकुर से चुनाव हार गए.
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कांग्रेस नेता और साथियों पर भी इनाम घोषित
इस बीच इंदौर में जानलेवा हमला करने के आरोप में फरार चल रहे कांग्रेस नेता दिनेश मल्हार और उनके साथियों पर पुलिस ने 3-3 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। बीजेपी विधायक मधु वर्मा के समर्थक अरविंद उर्फ सोनू खिल्लारी पर आरोपियों ने 13 दिसंबर को हमला किया था. मधु वर्मा राऊ से विधायक हैं. इस क्षेत्र से पिछले विधायक कांग्रेस के जीतू पटवारी थे जो मधु वर्मा से चुनाव हार गए थे। चुनाव से पहले भी इस इलाके में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कई बार झड़प हो चुकी है.

 

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