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Hight Court ने राज्य सरकार के को दिए आदेश

पंजाब। 19-12-2023 दिन मंगलवार को हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एस.एस.पी. को किसी भी मुलाजिम पर धाराएं लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि एस.एस.पी. की शिकायत पर किसी भी मुलाजिम पर यू.ए.पी.ए. और पी.एम.एल.ए. के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये दोनों धाराएं मामूली नहीं हैं। पंजाब के जालंधर, मानसा के साथ-साथ कई जिलों के अधिकारियों ने कार्रवाई की थी। साथ ही हाई कोर्ट ने मुलाजिमों की याचिका पर पंजाब सरकार को विचार करने के आदेश दिए हैं। जिसमें पंजाब सरकार मुलाजिमों की बहाली पर विचार करेगी।

हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से इस मामले में एक महीने तक रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि जालंधर, मानसा के साथ-साथ पंजाब के कई जिलों के अधिकारियों ने इन जिलों के मुलाजिमों पर कार्रवाई की थी। एक याचिकाकर्ता हरमीत लाल ने इस संबंधी याचिका हाई कोर्ट में लगाई थी। जिसमें हाईकोर्ट में जांच में पाया कि गैरकानूनी तरीके से यू.ए.पी.ए और पी.एम.एल.ए. अधिनियम भी साथ में जोड़ दिए गए थे। पंजाब पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ विभाग की कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक कार्रवाई करते हुए उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, जिस पर मुलाजिम ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।


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