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संशोधनों के साथ आपराधिक कानूनों पर नए विधेयक सदन में पेश करेगी सरकार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले तीनों विधेयकों — भारतीय न्याय संहिता विधेयक – 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक – 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक – 2023 को संशोधनों के साथ आज नए विधेयक के रूप में सदन में पेश करेगी।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि गृह मंत्री के निवेदन पर इन तीनों बिलों ( भारतीय न्याय संहिता विधेयक-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक-2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023) को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था।

स्टैंडिंग कमेटी ने तीनों बिलों पर ढ़ेर सारी सिफारिशें दी हैं। स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री ने कैबिनेट से नया बिल पारित करवाया है इसलिए पहले जो तीनों बिल पेश हुए थे उसकी वापसी के बाद आज नए बिल सदन में पेश किए जाएंगे।

जोशी ने यह जानकारी भी दी कि आज सदन में पेश होने वाले बिलों के नाम वही रहेंगे, बिल के प्रावधानों में स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बस बदलाव किए गए हैं।

 


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