उमर ने कहा, रोजगार, विकास पर बीजेपी के वादे खोखले

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना करते हुए उस पर क्षेत्र के विकास पर भ्रामक वादे करने का आरोप लगाया।

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक रैली को संबोधित करते हुए उमर ने आरोप लगाया कि भाजपा ने रोजगार, विकास और बेहतर बिजली आपूर्ति के झूठे आश्वासन देकर जनता को धोखा दिया है। “झूठ के अलावा, उन्होंने लोगों को कुछ भी नहीं दिया है। बिजली की हालत आज भी बदतर है, जबकि वे करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा कर रहे हैं. वे जम्मू-कश्मीर के लोगों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए अधिक धन की व्यवस्था क्यों नहीं करते? हमारे समय में स्थिति आज की तुलना में बेहतर थी, ”उमर ने टिप्पणी की।

अमशीपोरा-शोपियां “फर्जी” मुठभेड़ और इसमें शामिल सेना अधिकारी की सजा के निलंबन पर टिप्पणी करते हुए उमर ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर के लोगों का शोषण न करने का आग्रह किया। उन्होंने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे लोगों को पता चलता है कि उनके खून का “अंडरवैल्यू” किया गया है।

13 नवंबर को, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने सजा को निलंबित कर दिया और एक कैप्टन को जमानत दे दी, जिसे 2020 में शोपियां में एक “मंचित” गोलीबारी में तीन नागरिकों की हत्या के लिए समरी जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

उमर ने इस बात पर जोर दिया कि हत्या के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों को इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उमर ने इस मुद्दे पर सरकार के रुख की आलोचना करते हुए कहा, “लोगों को यह मत सोचने दीजिए कि उनका खून इतना सस्ता है।”

ट्रिब्यूनल ने संबंधित सैन्य अधिकारी को सशर्त जमानत भी दी और उसे अगले साल जनवरी से शुरू होने वाले हर महीने के पहले सोमवार को अपने प्रमुख रजिस्ट्रार के सामने पेश होने का निर्देश दिया। “मामूली आरोपों पर गिरफ्तार किए गए लोगों को वर्षों तक जमानत नहीं मिलती है। दूसरी ओर, एक सेना अधिकारी, जिसे किसी नागरिक अदालत ने नहीं बल्कि सेना कोर्ट-मार्शल द्वारा फर्जी मुठभेड़ में हत्या के आरोप में दोषी ठहराया था, को जमानत मिल गई, ”पूर्व सीएम ने कहा।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने में “देरी” पर उमर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जब शीर्ष अदालत अनुच्छेद 370 याचिकाओं पर फैसला देगी तो चुनाव पर भी फैसला करेगी। “हमें उम्मीद है कि अनुच्छेद 370 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जम्मू-कश्मीर में चुनावों का भी जिक्र होगा। जब पैंथर्स पार्टी ने चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी तो उस समय मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि यह मुद्दा अनुच्छेद 370 से जुड़ा है और उस समय फैसला किया जाएगा।’ (पीटीआई इनपुट के साथ)


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