अजमेर लूट व हत्या के चारों आरोपियों को आजीवन कारावास

राजस्थान : कोर्ट ने हत्या और लूट के चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नसीराबाद की अपर जिला सैशन न्यायाधीश नवीन मीणा ने 8 वर्ष पहले एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के मुनीम की चाकू घोंप कर हत्या कर उससे 13.70 लाख रुपए लूट कर ले जाने वाले चारों आरोपियों गोदाममंडी नसीराबाद निवासी संदीप पुत्र बंशीलाल, सोनू उर्फ दीपक पुत्र सोहनलाल, केसरगंज अजमेर निवासी कन्नू उर्फ करण उर्फ कैलाश पुत्र श्यामलाल और अजमेर निवासी सोनू उर्फ चेतन को आजीवन कारावास की सजा और एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया।

नसीराबाद सिटी थाना पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में कोर्ट चालान पेश किया था। जिस पर मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 22 गवाह पेश किए गए। अपर लोक अभियोजक राजेश सुकरिया के तर्कों से सहमत होते हुए एडीजे न्यायालय ने आजीवन कारावास व 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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