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डबल मर्डर करने वाले आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में जमीन की डोल काटने को लेकर की गई चाचा-भतीजे की हत्या में कोर्ट ने आरोपित पति-पत्नी और बेटे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण शर्मा ने बताया कि 2022 में जानसठ के गांव अहरोड़ा में चाचा-भतीजे की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि गांव अहरोड़ा निवासी भारत दीक्षित ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 30 अप्रैल 2022 को वह अपने भाई नकुल के साथ खेतों पर बने देवताओं पर प्रसाद चढाने के लिए गए थे।

आरोप था कि सुबह 10.30 बजे जगेश पुत्र हरिकिशन हाथ में बंदूक और सोनू पुत्र जगेश तमंचा तथा कविता पत्नी जगेश निवासीगण अहरोड़ा हाथ में दांव और पांच-छह अन्य व्यक्ति हाथों में लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए। बताया कि सभी ने यह कहते हुए कि उनकी जमीन की डोल काटते हो, आज तुम्हें काट देंगे। फायर कर दिया। जिसमें नकुल को गोली लगने से मौत हो गई। जबकि बचाने आए चाचा शिवशंकर को लाठी-डंडो मारकर घायल कर दिया। जिसके बाद उनकी भी मौत हो गई। बताया कि पुलिस ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण शर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई एडीजे-3 गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद तीनों जगेश, सोनू और कविता निवासी अहरोड़ा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 15-15 हजार का अर्थदंड भी लगाया।


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