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हत्यारिन बहू को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, पैसे के लिए ससुर को दी थी मौत

कानपुर। कानपुर में जमीन बेचने का पैसा बच्चों के नाम न करने पर ससुर की हत्या करने वाली बहू को एडीजे सात आजाद सिंह की कोर्ट ने दोषी माना है। आरोपी को उम्रकैद के साथ 20 हजार का अर्थदंड लगाया है।

जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा होगी। एडीजीसी हरिशंकर शुक्ला ने बताया कि बिधनू के नगवां विश्रामपुर गांव में किसान रामस्नेही को अपनी जमीन बेचने पर 10 लाख मिले थे। बहू कामिनी बार-बार ससुर को मिली रकम का 5-5 लाख बच्चों के खाते में डालने का दबाव बना रही थी।

सात जून, 2020 को रामस्नेही का छोटा बेटा शराब के मामले में जेल में था। बड़ा बेटा विजय काम पर था। सास कुसुमा और ससुर घर पर अकेले थे। तभी बहू का पैसों को लेकर दोनों से विवाद हुआ। सास से मारपीट होने पर रामस्नेही ने बीच बचाव किया। तभी बहू ने ससुर पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी। बिधनू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कोर्ट के समक्ष रामस्नेही के भाई रामलखन और रामआसरे समेत आठ गवाह पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर सजा सुनाई गई।


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