
शिमला। गगल हवाई अड्डा विस्तार के लिए प्रस्तावित पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन (आर एंड आर) योजना पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। मामले पर सुनवाई 29 फरवरी को होगी। विस्तारीकरण के लिए प्रस्तुत की सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

इसके अतिरिक्त हवाइ अड्डे के भूकंपीय क्षेत्र में होने के चलते विस्तारीकरण को लेकर तैयार की गई तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफ) को लेकर आईआईटी रुडक़ी से परामर्श लेने के निर्देशों को भी पूरा नहीं किया गया। प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने बताया कि हवाई अड्डा विस्तारीकरण के मामले में बनाई जा रही आर एंड आर योजना पर न्यायालय ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।