
बारां। महिला अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में बुधवार को लैंगिक उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल सप्ताह के अन्तर्गत सदर पुलिस थाना में साथिनों की आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आमुखीकरण में बारां पंचायत समिति की ग्राम साथिनांे ने भाग लिया।
कार्यक्रम में महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रवि मित्तल एवं सहायक पुलिस उपनिरीक्षक गिर्राज शर्मा ने महिला सुरक्षा अधिनियम से संबंधित जानकारी दी। जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र प्रभारी श्रीमती पुष्पा शर्मा ने कार्यक्रम में बताया कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य औपचारिक व अनौपचारिक कार्य स्थलांे पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीडन रहित वातावरण प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत कार्यस्थलांे पर आंतरिक समितियांे का गठन किया जाता है, जो लैंगिक उत्पीडन की घटनाआंे को रोकने का काम करती है।

आमुखीकरण में साथिनों को ग्राम पंचायत क्षेत्र में महिलाओं को लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा, विभिन्न महिला कानूनांे के प्रति जागरूक करने के संबंध में प्रेरित किया गया। प्रदेश में 4 से 9 दिसंबर तक लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीडन मुक्त कार्यस्थल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजकीय, निजी व सार्वजनिक कार्यालयों तथा उपक्रमांे में अधिनियम की जानकारी से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। आयोजनांे का उद्देश्य महिलाआंे व बालिकाओं को अधिनियम की जानकारी दिया जाना है। सप्ताह के अन्तर्गत जिले के कन्या महाविद्यालय, निजी विद्यालयों एवं निजी कोचिंग सेंटरों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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