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सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को अदालत से बड़ी राहत, जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा को अदालत से राहत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा को 30 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। आर के अरोड़ा को मेडिकल ग्राउंड पर यह अंतरिम जमानत दी गई है। आर के अरोड़ा ने इससे पहले अदालत में गुहार लगाई थी कि न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान उनका 10 किलो वजन कम हो गया है।

सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा को जून 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अरेस्ट किया गया था। हाल ही में दिल्ली की अदालत में जमानत की गुहार लगाते हुए उनके वकील तनवीर अहमद ने कहा था कि आर के अरोड़ा कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रहे हैं। ऐसे में उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर बेल दिया जाना चाहिए। आर के अरोड़ा के वकील ने अदालत को बताया था कि बीमार होने की वजह से वो दुर्बलता की शिकार हो गए हैं।

अदालत को यह भी बताया गया था कि 5 महीने की कस्टडी के दौरान उनका 10 किलोग्राम वजन कम हो गया है। आर के अरोड़ा को 27 जून 2024 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सुपरटेक के अध्यक्ष और सुपरटेक के अन्य सदस्यों पर करीरब 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।

 


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