
बंगाल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सराकर और सीबीआई के बीच जारी विवाद को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में तीन से चार सीबीआई पुलिस स्टेशन स्थापित करने का समय आ गया है। बार एसोसिएशन के बहिष्कार के बाद दो दिनों तक दूर रहने के बाद गुरुवार को अदालत पहुंचे न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय अलीपुरद्वार में सहकारी समिति में भ्रष्टाचार के आरोपों की सुनवाई कर रहे थे।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने सीबीआई वकील से पूछा कि जांच में कोई प्रगति क्यों नहीं हुई है। उन्होंने कहा, “लगभग दो महीने पहले मैंने मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। जांच में अभी तक कोई प्रगति क्यों नहीं हुई?” जवाब में सीबीआई वकील ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। सीबीआई के वकील ने कहा, ”यहां तक कि हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया गया।”
इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा, ”समय आ गया है कि राज्य में एक सीबीआई पुलिस स्टेशन बनाया जाए। राज्य में कम से कम तीन से चार सीबीआई थाने स्थापित किये जाने की जरूरत है। लोगों को पुलिस स्टेशनों और अदालतों में परेशान किया जा रहा है। लेकिन पुलिस शिकायत नहीं ले रही है।” इस बीच सत्तारूढ़ टीएमसी ने जज पर निशाना साधते हुए कहा, ‘आम लोग सीबीआई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए।”