तमिलनाडूभारत

Bank Fraud Case: 3 आरोपियों को 5 साल कारावास और 2 करोड़ जुर्माने की सजा

चेन्नई। सीबीआई मामलों के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई (तमिलनाडु) ने एक निजी कंपनी के सीईओ सह अध्यक्ष सहित 3 आरोपियों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी व्यक्तियों और उक्त कंपनी पर 2,10,62,000 रुपये का संयुक्त जुर्माना भी लगाया गया है। पालपैप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड के तत्कालीन सीईओ सह अध्यक्ष पी. सेंथिल कुमार को 2,07,62,000 रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, और एस. कालिदासन, एच. जयकुमार और थंजन चेज़ियानारे दोनों को सजा सुनाई गई थी। प्रत्येक को 1,00,000 रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल की सश्रम कारावास से गुजरना होगा। अदालत ने पल्पैप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड (इसके अध्यक्ष, पी. सेंथिल कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व) पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सीबीआई ने पलपैप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन सेंथिल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया

सीबीआई ने 27 सितंबर, 2008 को बैंक ऑफ इंडिया की एक शिकायत पर पलपैप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड के सीईओ सह अध्यक्ष पी. सेंथिल कुमार और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने बैंक ऑफ इंडिया, अन्ना सलाई शाखा, चेन्नई में स्टार पर्सनल लोन योजना के तहत फर्जी व्यक्तियों के नाम पर 149 ऋण खाते खोले, उन्हें अपनी कंपनी के कर्मचारियों के रूप में दिखाया और फर्जी वेतन पर्ची बनाकर ऋण स्वीकृत किए। ऋण लेने वालों के नाम पर पहचान पत्र। ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिससे बैंक ऑफ इंडिया को 206.87 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया

जांच के बाद 30 सितंबर 2009 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उक्त आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें दोषी ठहराया।


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