
मानपुर। महू तहसील के मानपुर में बाल विवाह कराने के मामले में पुलिस ने सात लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। नाबालिग लड़की की शादी नवंबर माह में हुई थी। इस दौरान महिला बाल विकास विभाग द्वारा पुलिस में आवेदन दिया था। इसकी जांच करते हुए पुलिस ने लड़की के मात-पिता, शादी करने वाले युवक व उसके स्वजन, मंदिर के पुजारी व पड़ोसियों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार महिला बाल विकास विभाग परियोजना के अधिकारियों को सामाजिक संस्थान द्वारा मानपुर के आशापूर्णा माता मंदिर में नवंबर में नाबालिग की शादी होने की सूचना दी थी।

इसके आधार पर परियोजना अधिकारी सुशील कुमार ने कानूनी कार्रवाई के लिए बाल विवाह विरोधी दस्ता लाड़ो अभियान कोर ग्रुप के अधिकारियों को जानकारी दी। बाल विवाह विरोधी दस्ता ने जब लड़की की उम्र की जानकारी स्कूल से ली तो उसकी उम्र शादी के समय 15 वर्ष तीन माह निकली। इसके बाद टीम ने लड़की के स्वजनों से संपर्क किया। इस पर लड़की के स्वजन टीम के अधिकारियों और सदस्यों से बहस करने लगे। इस पर टीम के महेंद्र पाठक ने मानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मानपुर थाना पुलिस ने विवाह करने वाले युवक रोहित सोलंकी, उसके पिता जगदीश सोलंकी निवासी बरोदा जिला धार, लड़की के पिता वीर बहादुर सिंह, मां सुमन सिंह के साथ मंदिर के पुजारी, पड़ोसी राजेश सोनी, मुन्नालाल विश्वकर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।