
दिल्ली। लोकसभा में अमित शाह आज जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 पेश करेंगे। एलजी पीओजेके के विस्थापितों में से 1 सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकते हैं। एलजी कश्मीरी प्रवासी समुदाय से 2 लोगों को नामांकित कर सकते हैं। उनमें से एक महिला होनी चाहिए।

उद्देश्य
“इस अधिनियम में “कश्मीरी प्रवासियों”, “पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों” और अनुसूचित जनजातियों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधान सभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ उनके समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए”।