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संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सर्वदलीय बैठक के लिए संसद पहुंचे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसद पुस्तकालय भवन में सर्वदलीय बैठक चल रही है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 22 दिसंबर 2023 तक चलेगा।

संसद के शीतकालीन सत्र में क्‍या होने वाला है

राज्यसभा और लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, सरकार ने कुल 18 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। मोदी सरकार 4 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में सात नए विधेयक लाने की योजना बना रही है। इनमें तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना और जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं को कोटा देने से जुड़े बिल शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को रिप्‍लेस करने वाले प्रस्तावित कानून भी पेश किए जाएंगे।

शीतकालीन सत्र में, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 पर सबकी नजर रहेगी। इसमें एक पैनल के माध्यम से चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों का प्रावधान है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल नहीं किया जाएगा। यह विधेयक राज्यसभा में लंबित है।

मोदी सरकार के लिए अहम चुनौती तीन विधेयकों – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक को पारित करना होगा। इनकी जांच गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने की थी। क्या सरकार पैनल की सिफारिशों को मानेगी या उनमें से कुछ को शामिल करेगी, यह देखने वाली बात होगी।
नए विधेयकों में तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 शामिल हैं।

पुडुचेरी विधानसभा में 33 प्रतिशत महिला कोटा प्रदान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023

जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023

कुछ टाइप के अवैध विकास को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा अधिनियम, 2011 की वैधता को जनवरी 2024 से दिसंबर 2026 तक बढ़ाने के लिए एक नया विधेयक

1923 के कानून को फिर से लागू करने के लिए बॉयलर विधेयक, 2023 लाया जाएगा। यह जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है

सरकार 1931 के कानून को फिर से लागू करने के लिए द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेज बिल, 2023 भी लाएगी​


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