पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा

हनुमानगढ़। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज अहम फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया. 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए.
राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की. प्रकरण के अनुसार संगरिया थाना क्षेत्र की 16 साल से कम आयु की पीडि़ता व उसके परिजन पीडि़ता के भाई का रिश्ता लेकर लूणकरणसर गए थे. वहां पर पीडि़ता को आरोपी मंजूर उर्फ संजय निवासी लूणकरणसर जिला बीकानेर मिला. इसके बाद से मंजूर उर्फ संजय बहला-फुसलाकर पीडि़ता से मोबाइल फोन पर बात करने लगे.
एक दिन आरोपी मंजूर उर्फ संजय ने पीडि़ता को नींद की गोलियां लाकर दी और धमकी दी कि अगर उसने अपने घरवालों को दूध में मिलाकर नींद की गोलियां नहीं खिलाई तो वह उसके साथ फोन पर हुई बातचीत नेट पर चढ़ाकर वायरल कर देगा. पीडि़ता ने आरोपी के बहकावे में आकर नींद की गोलियां मिला दूध पिला दिया.
इसका फायदा उठाकर आरोपी ने पीडि़ता के साथ चार-पांच बार दुष्कर्म किया. फिर एक दिन आरोपी मंजूर उर्फ संजय पीडि़ता को लूणकरणसर ले गया और वहां भी गलत कार्य किया. संगरिया पुलिस ने 31 मार्च 2018 को मुकदमा दर्ज किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया.
कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए तथा 28 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी मंजूर उर्फ संजय को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई. और 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.


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