मेघालय

वीपीपी के एडेलबर्ट ने बेनामी अधिनियम की समीक्षा की मांग की

शिलांग : वीपीपी नेता और उत्तरी शिलांग के विधायक, एडेलबर्ट नोंग्रम ने गुरुवार को बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम की समीक्षा की मांग की क्योंकि इसमें कुछ “गंभीर खामियां” हैं।
“बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम दूसरों को व्यापार करने और स्थानीय लोगों का शोषण करने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा कारक है जिसने वास्तव में राज्य को प्रभावित किया है, ”नॉन्ग्रम ने कहा।
उन्होंने कहा कि राज्य में परिवर्तन लाना सरकार का कर्तव्य है और उन्होंने माना कि राज्य के नागरिकों को भी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए।
मेघालय (बेनामी लेनदेन निषेध) अधिनियम, 1980, एक ऐसा अधिनियम है जो आदिवासी और गैर-आदिवासी के बीच बेनामी लेनदेन पर रोक लगाता है।
बेनामी लेनदेन का अर्थ है किसी आदिवासी के नाम पर किसी गैर-आदिवासी द्वारा किसी संपत्ति (चल या अचल) को अर्जित करना या धारण करना या कोई व्यवसाय, व्यापार या कोई लेनदेन करना।


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