मेघालय

Meghalaya : परिषद चुनावों में गैर-खासियों पर नियमों में संशोधन का आह्वान

शिलांग : केएचएनएएम ने केएचएडीसी से असम और मेघालय स्वायत्त जिले (जिला परिषदों का संविधान) नियम 1951 के नियम 128 (1) में संशोधन करने का आग्रह किया, जो गैर-खासियों को परिषद चुनावों में भाग लेने की अनुमति देता है।
गुरुवार को बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, केएचएनएएम के कार्यकारी अध्यक्ष, थॉमस पासाह ने बताया कि विशेष प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची की भावना को पराजित करता है क्योंकि गैर-खासी जिला परिषद चुनावों में मतदान करने के पात्र हैं।
उन्होंने कहा, “हम जीएचएडीसी जैसी स्थिति नहीं देखना चाहेंगे जहां एक गैर-खासी को एमडीसी के रूप में चुना जाता है।”
पासा ने कहा कि पार्टी ने 2016 से धारा 128 (1) एडी नियमों के तहत निर्धारित प्रावधान पर आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो 18 वर्ष और उससे अधिक का है, जो जिले में 12 वर्ष से अधिक समय से रह रहा है और जो दोषी नहीं ठहराया गया है, वह केएचएडीसी के चुनाव में भाग ले सकता है।
पासाह ने कहा, “हमने केएचएडीसी से ‘खासी समुदाय की स्वदेशी जनजाति के एक सदस्य’ को शामिल करके विशेष खंड में संशोधन करने की मांग की है, जो केएचएडीसी के चुनाव में भाग ले सकता है।”
उन्होंने दावा किया कि केएचएडीसी सीईएम ने धारा 128 (1) एडी नियमों के संशोधन खंड को शामिल करने के लिए इस मुद्दे को कार्यकारी समिति और जिला परिषद मामलों के प्रभारी उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग के साथ उठाने का आश्वासन दिया था।


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