महाराष्ट्रराज्य

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईटी अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर किया खंडित फैसला जारी

Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को आईटी एक्ट में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि न्यायमूर्ति नीला गोखले ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया।

मामले को मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय के पास भेजा गया है, जो आगे विचार के लिए मामले को तीसरे न्यायाधीश को सौंपेंगे। इसके अलावा, फैक्ट चेक यूनिट को सूचित न करने का केंद्र का बयान अगले 10 दिनों तक जारी रहेगा।


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