मध्य प्रदेश

व्यक्ति की हत्या के लिए महिला, प्रेमी और दो अन्य को आजीवन कारावास की सजा

Ujjain: 7 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शशिकांत वर्मा की अदालत ने सिद्धुलाल चौधरी के पुत्र रतन सिंह (36) को दंडित किया; रचना (30) पत्नी टीकम सिंह राजपूत निवासी ग्राम अकासोदा; नांदेड़ गांव निवासी वीरेंद्र (30) पुत्र रणजीत सिंह; और ग्राम खेड़ापचौला निवासी ईश्वर (25) पुत्र नागूसिंह सोंधिया को आईपीसी की धारा 302,120-बी के तहत सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेगर ने बताया कि अभियोजन की कहानी के अनुसार घटना 8 अगस्त 2020 की है. पुलिस को सूचना मिली कि टीकम सिंह नामक व्यक्ति की हत्या हो गई है तो वे मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. यहां सबसे पहले पुलिस को सूचना दी गई कि टीकम सिंह की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी है और वे करीब 35 हजार रुपये, एक सोने का हार, एक जोड़ी चांदी की पायजेब और एक मोटरसाइकिल चोरी कर ले गए।

बाद में मृतक के भाई और शिकायतकर्ता अभिजीत सिंह ने घटना का शक टीकम सिंह की पत्नी रचना, पत्नी की सहेली रतन, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, पर जताया।

जांच के दौरान पता चला कि मृतक की पत्नी रचना और उसके दोस्त रतन के बीच प्रेम संबंध थे. इसी बात को लेकर मृतक और उसकी पत्नी के बीच विवाद होता था. इसी वजह से रचना ने अपने प्रेमी रतन और दो अन्य वीरेंद्र और ईश्वर के साथ मिलकर टीकम सिंह की उसके घर में ही लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. डकैती दिखाने के लिए घर से सोने-चांदी के आभूषण, नकदी और मोटरसाइकिल ले गए।

मामले की जांच पुलिस स्टेशन चिंतामन गणेश के एसआई महेंद्र मकाश्रे ने पूरी की. प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ नितेश कृष्णन एवं संध्या सोलंकी ने पैरवी की।


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