भारतमध्य प्रदेशराज्य

NCPCR: मुख्य सचिव को पत्र लिखकर देवास में चल रहे अपंजीकृत बाल गृह के खिलाफ कार्रवाई की मांग

भोपाल : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर देवास जिले में चल रहे अपंजीकृत बाल गृहों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

पत्र के मुताबिक, NCPCR ने 23 दिसंबर 2023 को देवास के घुसत स्थित एक बाल गृह का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान बाल गृह के अधिकारियों और वहां मौजूद बच्चों से बातचीत की गई. बाल गृह मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास या अन्य विभाग से पंजीकृत नहीं था.

बाल गृह में 55 लड़के और 13 लड़कियां मौजूद थीं और ये सभी बाल कल्याण समिति के आदेश के बिना रह रहे थे. इसमें कहा गया है कि बाल गृह में रहने वाले लगभग सभी बच्चे हिंदू धर्म के हैं, लेकिन संस्था के अधिकारियों द्वारा सभी बच्चों से केवल ईसाई धर्म के लिए प्रार्थना कराई जाती थी।

पत्र में कहा गया है कि बातचीत के दौरान यह भी पता चला कि बाल गृह के सभी नाबालिग बच्चों से परिसर में घास कटवाई जाती थी, बाल गृह में साफ-सफाई, पोछा लगाने और शौचालयों की सफाई कराई जाती थी।

पत्र में आगे कहा गया है कि उपरोक्त सभी तथ्य आयोग के संज्ञान में आये, जिस पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की और अनुरोध किया कि आवश्यक दस्तावेजों के साथ विभिन्न सूचनाएं 10 दिनों के भीतर आयोग को भेजी जाएं।

आयोग ने मांग की कि यदि बाल गृह अपंजीकृत है, तो बाल गृह चलाने वाली संस्था के खिलाफ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41 और धारा 75 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें और आयोग के साथ जानकारी साझा करें। .

आयोग ने बाल गृह में रहने वाले सभी नाबालिग बच्चों की उम्र और मूल जिले के बारे में जानकारी मांगी। बाल गृह में रह रहे सभी बच्चों को छुड़ाकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर बच्चों को उनके माता-पिता को सौंपें और इसकी रिपोर्ट आयोग को भेजें। बाल गृह चलाने वाली संस्था के पंजीकरण (एफसीआरए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) के बारे में जानकारी।”

आयोग ने बाल गृह में रहने वाले हिंदू धर्म के बच्चों से ईसाई धार्मिक प्रार्थना कराने के लिए बाल गृह चलाने वाली संस्था और उसके अधिकारियों के खिलाफ मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत कार्रवाई की भी मांग की।

इसके अलावा आयोग ने राज्य में स्थित सभी अपंजीकृत बाल गृहों की जानकारी मांगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा.


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