मध्य प्रदेश
पॉक्सो एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा
साथ ही पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया

भोपाल: पॉक्सो एक्ट के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्मल मंडोरिया ने दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
विशेष लोक अभियोजक श्यामसुंदर गुप्ता ने बताया कि 31 दिसंबर 2021 को एक किशोरी के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी को अज्ञात लोग बहला, फुसलाकर ले गए हैं. मामले की जांच कर रही तत्कालीन जांचाधिकारी प्रतिमा मिश्रा ने पीड़िता को तलाश कर बयान दर्ज कराए थे, जिसमें बताया था कि आकाश पिता रघुवीर अहिरवार (24) निवासी गढ़ौली खुर्द थाना मोतीनगर उसे शादी का झांसा देकर ले गया था. इसके बाद पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई.

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी ने साक्ष्य व तर्क न्यायालय में पेश किए और पीड़िता व उसके माता-पिता ने न्यायालय में आरोपी के विरोध में कुछ नहीं कहा. इसके बाद भी न्यायालय ने डीएएन रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दस साल का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है. साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को एक लाख रुपए प्रतिकर राशि देने के आदेश भी दिए हैं.
मारपीट कर दी जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज
खिमलासा थाना अंतर्गत ग्राम बीरमखेड़ी टांड़ा में राजबाई पति हरदा बंजारा (33) निवासी बीरमखेड़ी टाड़ा के साथ पड़ोस में रहने वाली मीरा बंजारा, वीरू बंजारा व लाखन बंजारा ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दी. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.