गुजरातराज्य

कोर्ट ने बाजरे की फसल के नुकसान पर किसानों को मुआवजा देने का दिया आदेश

बनासकांठा: बनासकांठा जिले में वर्ष 2018 में आठ हजार सात सौ बासठ किसानों ने फसल बीमा लेकर बाजरे की फसल लगाई थी. लेकिन भारी बारिश के कारण किसानों की बाजरे की पूरी फसल खराब हो गई. तो कहीं बारिश न होने से किसानों के रोने की बारी आ गई.

फसल बर्बाद होने पर किसानों ने बीमा कंपनी से मुआवजे की मांग की। लेकिन, पहले तो बीमा कंपनी ने पैसे देने से इनकार कर दिया. इसके बाद सिर्फ 10 फीसदी मुआवजा देने की तैयारी थी. अंततः बनासकांठा सेवा सहकारी समिति ने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला किया।

आखिरकार 6 साल बाद किसानों को न्याय मिला है और 9 फीसदी साधारण ब्याज के साथ किसानों को कुल 11 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. कोर्ट ने बीमा कंपनी को इसके लिए आदेश दिया है. जिसमें किसानों को नुकसान का 35 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा। इस फैसले से बनासकांठा के सीमावर्ती इलाके के किसानों में खुशी की लहर है. हालांकि, उनकी एक ही मांग है कि यह रकम उनके खाते में समय पर जमा की जाए.


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