केरल

पैकेजिंग पर भोजन तैयार करने की तारीख, समय प्रदर्शित करना अनिवार्य

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रेस्तरां को खाद्य पैकेजिंग पर तैयारी की तारीख और समय प्रदर्शित करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश देवन रामचंद्रन की पीठ ने कहा कि पैकेजिंग पर तैयारी की तारीख और समय अवश्य बताया जाना चाहिए, चाहे वह काउंटर पर दिया जाए या पैकेट में।

अदालत का फैसला 16 वर्षीय लड़की देवानंद की मां द्वारा प्रस्तुत एक बयान पर विचार करने के बाद आया, जिसने 2022 में ‘शावर्मा’ व्यंजन खाने के बाद खाद्य विषाक्तता के कारण अपनी जान गंवा दी थी।

हाल ही में, राज्य भर में खाद्य विषाक्तता की घटनाओं के कई मामले सामने आए, जिनमें कोच्चि के कक्कानाड में एक रेस्तरां में शावरमा खाने के बाद एक युवक की मौत भी शामिल है। अदालत ने घटना पर गौर किया और चेतावनी दी कि उसके आदेश का उल्लंघन करने वाले रेस्तरां के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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