मतदान दिवस 25 नवम्बर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों

डूंगरपुर : डूंगरपुर जिले में मतदान दिवस 25 नवंबर, 2023 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
उन्होंने कहा कि जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र स्थित कार्यालयों में पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश रहेगा। वहीं, श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा। ऐसे कामगार जो जिले की विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, परन्तु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत हैं उन्हें अपने मतदान क्षेत्र में मतदान हेतु मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा।
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आज शाम 6 बजे से साइलेंस पीरियड शुरू
मतदान दिवस से 48 घंटे पूर्व पहले रैली और जनसभाएं नहीं होगी
डूंगरपुर, 22 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत 25 नवम्बर को मतदान दिवस से 48 घंटे पूर्व 23 नवम्बर को सायं 6 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार साइलेंस पीरियड के दौरान कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी प्रकार की रैली, जनसभाएं व प्रचार नहीं कर सकेंगे।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि 25 नवम्बर 2023 को विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर, आसपुर, सागवाड़ा और चौरासी में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान दलों को 24 नवम्बर को श्री भोगीलाल पण्ड्या राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर में तृतीय प्रशिक्षण के पश्चात रवानगी दी जाएगी। सभी मतदान दल अपने निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार मतदान केन्द्र पर पहुंचकर मतदान करवाना सुनिश्चित करेंगे।
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24 व 25 नवम्बर को समाचार पत्रों में छपने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जरूरी
डूंगरपुर, 22 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत 25 नवम्बर को मतदान दिवस होने के कारण 24 व 25 नवम्बर को समाचार पत्रों में राजनीतिक विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनीतिक प्रत्याशी या अन्य संस्थान, व्यक्ति, मतदान एवं मतदान दिवस और मतदान दिवस के एक दिन प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन एमसीएमसी के प्रमाणीकरण के बिना प्रकाशित नहीं करवा सकेंगे।

 

 

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