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पत्नी की बेरहमी से हत्या, पति को आजीवन कारावास की सजा

रांची : रांची की एक व्यावहारिक अदालत ने पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के आरोपी पति पॉलस मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडिशनल कमिश्नर प्रकाश झा की कोर्ट में मामले में आरोपी को झटका लगा. याद दिला दें कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले में सात गवाहों की गवाही दर्ज की थी, जिसमें अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

दरअसल, यह पूरा मामला थाटीसिल्वे थाना क्षेत्र का है. आरोपी पति ने 2020 में अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी. जानकारी के मुताबिक, आरोपी अक्सर नशे में रहता था और लगातार अपनी पत्नी से झगड़ा करता था. इसी बीच एक दिन नशे में धुत होकर आरोपी ने लोहे की रॉड से हमला कर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने वारदात के दौरान हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिर आरोपी जेल में बैठता है.


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