रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।
सोरेन की ओर से वर्चुअली पेश हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि झामुमो नेता को ईडी ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया था।
उन्होंने अपनी दलीलें आगे बढ़ाने के लिए और समय की मांग करते हुए अदालत के समक्ष आवेदन किया।
सोरेन ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुई।
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन
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सोरेन की ओर से पेश सिब्बल और वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने शीर्ष अदालत को बताया कि झामुमो नेता इस मुद्दे पर झारखंड उच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस ले लेंगे।
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने यहां कहा कि उच्च न्यायालय में याचिका वापस ले ली जाएगी, हालांकि इसे शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों द्वारा सात घंटे की पूछताछ के बाद कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।
उसे आज दिन में यहां एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।
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