अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई
अदालत ने सजा के साथ 10 हजार आर्थिक जुर्माना लगाया

धनबाद: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी टुंडी के कर्माटांड़ निवासी इकराम अंसारी को अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने को आरोपी को दोषी करार दिया था. अदालत ने सजा के साथ 10 हजार आर्थिक जुर्माना लगाया है.

आरोपी के खिलाफ टुंडी थाने में पीड़िता ने 15 फरवरी को प्राथमिक दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि घटना से आठ माह पूर्व पीड़िता के मोबाइल फोन पर अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर उसका नाम-पता जानना चाहा, जिसका उसने विरोध किया. पांच जून-19 को जब पीड़िता अपने कॉलेज गई, तो कॉलेज गेट के पास एक लड़का उसके पास आया और कहा कि वह विक्रम हेंब्रम है और उसने उसे फोन किया था. वह गोविंदपुर का रहने वाला है.
बातचीत के क्रम में अंधेरा हो गया, तो वह धमकी देते हुए उसे अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया और स्कूल के बगल में झाड़ी में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.
असंतुष्टों ने दिया धरना: धकोकसं के असंतुष्टों ने कोयला भवन के समक्ष धरना दिया. धकोकसं से निष्कासित जेबीसीसीआई के सदस्य केपी गुप्ता ने कहा कि कोयला मजदूरों के वेतन समझौते को भी लागू करने में प्रबंधन को परेशानी हो रही है. सरकार कोयला क्षेत्र को निजी हाथों में देने पर आमादा है. अनुकंपा पर नियोजन के मामले लंबित हैं. विभिन्न मुद्दों पर प्रबंधन को चेतावनी दी गई. प्रबंधन को मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा.
धरना की अध्यक्षता लखन महतो और संचालन सुभाष माली ने किया. धरना धकोकसं के बैनर तले दिया गया. एक दिन पहले धकोकसं ने निष्कासितों को चेतावनी दी थी कि धकोकंस का बैनर, लेटरहेड आदि का इस्तेमाल किया गया, तो कड़ी कार्रवाई होगी.