जम्मू और कश्मीर

कोर्ट ने तत्कालीन नायब तहसीलदार, पटवारी पर आरोप तय किए

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक राजौरी महमूद चौधरी ने गुलाम हुसैन, तत्कालीन नायब तहसीलदार किला दरहाल राजौरी, मोहम्मद फारूक, तत्कालीन पटवारी हल्का किला दरहाल और कई लाभार्थियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

लाभार्थियों में सखी मोहम्मद, पुत्र फतेह मोहम्मद, मुश्ताक हुसैन, पुत्र सखी मोहम्मद, दलीप सिंह, पुत्र संसार सिंह, छत्तर सिंह, पुत्र संसार सिंह और हरबंस सिंह, पुत्र संसार सिंह, सभी राजौरी के निवासी हैं।

गुलाम हुसैन (तत्कालीन नायब तहसीलदार) और मोहम्मद फारूक (तत्कालीन पटवारी हलका किला दरहाल) के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके गांव राजपुर कामिला में लाभार्थियों के पक्ष में अवैध रूप से म्यूटेशन को सत्यापित किया। इस तरह, उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1)(डी) के साथ पठित धारा 5(2) और धारा 120-बी आरपीसी के तहत परिभाषित अपराध किया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने कहा, “प्रथम दृष्टया सबूतों का अस्तित्व यह मानने के लिए आधार प्रदान करता है कि आरोपी व्यक्तियों ने कथित रूप से अपराध किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री ने प्रथम दृष्टया अपराध में आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित की है।” ”। तदनुसार, अदालत ने आरोप तय किए।


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