जम्मू और कश्मीर

सरकार ने चिकित्सा अधिकारी को निलंबित कर दिया

जम्मू-कश्मीर सरकार ने आज यहां जारी एक आदेश में पीएचसी, आफ़्टी के चिकित्सा अधिकारी डॉ. नदीम अहमद तांत्रे को निलंबित करने का आदेश दिया।इस संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव डॉ. सैयद आब्दी रशीद शाह ने आदेश जारी किया है.

आदेश में कहा गया है, उनके आचरण, कर्तव्यों की लापरवाही की जांच लंबित होने तक, डॉ. नदीम अहमद तांत्रे को जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम, 1956) के नियम 31 के संदर्भ में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।निलंबन की अवधि के दौरान, डॉ तांत्रे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किश्तवाड़ के कार्यालय से जुड़े रहेंगे।

निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, जम्मू तुरंत आंतरिक व्यवस्था के आधार पर दो डॉक्टरों को तैनात करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थान, पीएचसी, आफ़्टी, डॉक्टरों की उपलब्धता के माध्यम से पूरी तरह कार्यात्मक रहे।इस बीच, एक अलग आदेश में सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जम्मू-कश्मीर के चिकित्सा अधिकारी (आरबीएसके) डॉ. जहूर अहमद के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।

आदेश में लिखा है, उनके आचरण की जांच लंबित रहने तक डॉ. जहूर अहमद को तत्काल प्रभाव से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किश्तवाड़ के कार्यालय में संलग्न किया जाता है।मिशन निदेशक, एनएचएम जम्मू-कश्मीर तुरंत कर्तव्यों में लापरवाही के लिए उक्त डॉक्टर की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।


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