
जम्मू अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा की एक विशेष टीम ने चार साल से अधिक समय के बाद एक भगोड़े को पकड़ा, जो 23.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में शामिल है।

जम्मू के डिगियाना के रहने वाले कुलरंजन शर्मा पर रणबीर दंड संहिता (अब आईपीसी) की धारा 420, 465, 468, 471, 120-बी के तहत दो अन्य सह-आरोपियों, कुलबीर सिंह और नरोत्तम सिंह के साथ मामला दर्ज किया गया था। आपराधिक साजिश रचने और जेसीबी की बिक्री के लिए अपने पक्ष में बैंक ऋण स्वीकृत कराकर शिकायतकर्ता से 23.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने में उनकी संलिप्तता है।
“आरोपी भगोड़ा एक कुख्यात आदतन अपराधी है, जो 3 अन्य मामलों में शामिल है। इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ तीन शिकायतों की भी जांच चल रही है। हालांकि, अन्य दो आरोपियों को जम्मू क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद अदालत में आरोपपत्र पेश करके पहले ही न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया था,” एक अधिकारी ने कहा।