हिमाचल प्रदेश

मारपीट के तीन आरोपियों को तीन साल की जेल

अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास व छह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई

धर्मशाला: गलत तरीके से बीच रास्ते में पार्क की गई गाड़ी को हटाने के लिए कहने पर मारपीट करने के तीन आरोपियों को जवाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दीपाली गंभीर की अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास व छह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदालत ने शिकायतकर्ता को बतौर मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि 18 मई, 2010 को समकड़ निवासी कुलदीप चंद ने पुलिस चौकी फतेहपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि सुबह करीब 7:45 बजे जब वह अपने मोटरसाइकिल पर अपने घर से काम पर जा रहा था, तो उसके चाचा के बेटे नरेंद्र कुमार ने अपनी गाड़ी बीच रास्ते में लगा रखी थी। जब नरेंद्र कुमार के भाई मलकीयत सिंह को गाड़ी हटाने के लिए कहा तो मलकीयत सिंह ने उससे बहसबाजी करना शुरू कर दी और वहां पड़ा डंडा उठाकर कुलदीप चंद की पिटाई कर दी।

जिसके बाद उसका भाई नरेंद्र कुमारए पिता पुरुषोत्तम चंद व माता शीला देवी वहां पर आ गए और इन सभी ने मिलकर कुलदीप चंद के साथ मारपीट की।? सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि मारपीट की इस घटना के बाद कुलदीप चंद की शिकायत पर पुलिस थाना में इन चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था जिसके कुछ समय बाद आरोपी पुरुषोत्तम चंद की मृत्यु हो गई थी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दीपाली गंभीर की अदालत में चले इस मामले की सुनवाई में सात गवाहों की गवाही व अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नरेंद्र कुमारए मलकीयत सिंह व शीला देवी को दोषी करार देते हुए सोमवार को यह फैसला सुनाया है।

 


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