हिमाचल प्रदेश
अदालत ने चरस रखने के दो आरोपियों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई

मंडी: विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस रखने के दो आरोपियों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 5 फरवरी 2021 को अंवेक्षण अधिकारी मुख्य आरक्षी अजय कुमार पुलिस थाना पद्धर अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान बो न्यू पंजाबी रसोई कुफ र्धार में मौजूद नाकाबंदी और ट्रैफि क चेकिंग के लिए तैनात थे,

तो समय टीक्कन की तरफ से आ रही कार नंबर 76.1017 को चेकिंग के लिए रोका गया। गाड़ी के रोके जाने पर उसके अंदर ड्राईवर और एक अन्य व्यक्ति बैठा था। जिसकी गोद में एक बैग था। व्यक्ति को पूछा गया कि बैग में क्या है, तो वह संतोषजनक उत्तर न दे पाया, जिसके चलते अन्वेक्षण अधिकारी ने बैग की तलाशी लेना उचित समझा। तलाशी के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके गाड़ी के चालक और साथ में बैठे व्यक्ति का नाम पूछा गया तो चालक ने अपना नाम राकेश कुमार पुत्र वर्तु राम निवासी छोट्टी झारवाड़ और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम पवन कुमार पुत्र जय सिंह निवासी बजोट बताया।