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2600 गेस्ट टीचर रखेगी सुक्खू सरकार, मेरिट से मिलेगी नियुक्ति

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शैक्षिक मानकों को बढ़ावा देने तथा अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में ‘वार्षिक पीरियड आधार पर गेस्ट टीचर’ की भर्ती को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस पॉलिसी के तहत यह नियुक्ति जमा दो, टेट और नेट-सेट की मेरिट से होगी और भुगतान पीरियड आधार पर किया जाएगा। कैबिनेट ने पहले चरण में 2600 गेस्ट टीचर रखने का निर्णय लिया है, जिनमें से 1600 जीबीटी और बाकी लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। विस्तृत पॉलिसी शिक्षा विभाग अलग से जारी करेगा। मंत्रिमंडल में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में छह माह की छूट देने का भी निर्णय लिया गया। यह छूट सिर्फ एक साल के लिए होगी। मंत्रिमंडल ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इस बारे में मामला भारत सरकार को भी भेजा जाएगा। बैठक में हमीरपुर जिला में 50 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संयंत्र की क्षमता तीन लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आबकारी विंग तथा जीएसटी एवं संबद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय लिया। इससे विभाग की कार्य प्रणाली को और सुगम बनाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना-2023 के तृतीय चरण को पहली जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की। इससे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत लंबित मामलों को निस्तारित करने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा निर्माताओं को सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2024 को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के तहत राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के दृष्टिगत एकल खिडक़ी तंत्र के माध्यम से एक फिल्म फेसिलिटेशन सैल स्थापित किया जाएगा। साथ ही इसके लिए एक समर्पित वेब पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम-1962 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-सह हेल्पर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने को मंजूरी दी गई। यह लाभ दो से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को ही देय होगा।


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