छेड़छाड़ के आरोपियों को 3 साल का कठोर कारावास, 10 हजार का जुर्माना

सिरोही। पोक्सो विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ करने तथा हाथ पकड़ कर घसीटने के दो आरोपियों को तीन – तीन साल का कठोर कारावास तथा ₹10 – 10 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। विशेष न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक प्रकाश धवल के अनुसार सिरोही महिला पुलिस थाने में दिसंबर 2021 को एक परिवार ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उनकी नाबालिग बच्ची शौच के लिए जा रही थी। उसी दौरान वहां पर शाहीद और महेंद्र नाम के दो युवक पहुंच गए, जिन्होंने उसके साथ पहले गलत शब्दों का प्रयोग किया, बाद में उसका हाथ पकड़ कर खींचने लगे। किशोरी के चीखने व चिल्लाने की आवाज सुनकर काफी लोग वहां पर आ गए। लोगों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए।
थानाधिकारी ने महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज करने के साथ ही दोनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरु की और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद चार्टशीट दाखिल कर न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस के दौरान न्यायालय में लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने 3 गवाह और 13 दस्तावेज पेश किया, न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात लोक अभियोजन की तरफ से पेश किए गए तथ्यों से सहमत होकर आरोपी शाहिद और महेंद्र को तीन-तीन साल का कठोर कारावास तथा ₹10 – 10 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।
