हिमाचल प्रदेश

अदालत ने हेरोइन तस्कर को चार साल की कैद और जुर्माना लगाया

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना सुंदरनगर में मामला दर्ज किया

मंडी: अतिरिक्त सत्र न्यायधीश स्पैशल जज सुंदरनगर ने बुधवार को वर्ष 2022 में विचारधीन मामले में 23.06 ग्राम हेरोइन सहित पकड़े गए आरोपी चंदेल सिंह गांव मसेरन डाकघर पाली तहसील पद्धर जिला मंडी को 4 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार जुर्माना की सजा धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम में सुना है। उप जिला न्यायवादी सुदंरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 18 जून, 2022 को पुलिस टीम ने पुंघ बैरी बैरियर पर यातायात चैकिंग के लिए नाका लगाया था तो दिन के समय सलापड़ की तरफ से एक पंजाब रोड़वेज की गाड़ी आई जिसे पुलिस ने रोका और पुलिस चैकिंग के लिए बस में दाखिल हुई तो चैकिंग के दौरान सीट नंबर 47 पर बैठा व्यक्ति जिसके पास पिठू बैग था । पुलिस को देखकर घबरा गया । जिससे पुलिस को उसके पास कोई संदेहजनक वस्तु होने का शक हुआ। पुलिस ने चंदेल सिंह के पिठू बैग की तलाशी बस कंडक्टर और ड्राइवर के सामने ली तो पाया की पीठू बैग से एक सफेद पोलिथीन पाउच, जिसके ऊपरी हिस्से में गांठ लगी थी बरामद हुआ।

जिसको खोलने पर उसमें 23.06 ग्राम हेरोइन पाई गई। जिस पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना सुंदरनगर में मामला दर्ज किया गया। मुकदमें की तफ्तीश मुख्य आरक्षी टेक चंद ने की और तफ्तीश की कार्रवाई पूर्ण होने पर आरोपी के खिलाफ चालान धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम में कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में 14 गवाहों के बयान दर्ज करने के उपरांत अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर कि अदालत ने बुधवार को आरोपी चंदेल सिंह को 4 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार जुर्माना की सजा धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम में सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 4 महीने का कठोर कारावास की सजा सुनाई।

 


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