शिमला प्लानिंग एरिया में बहुमंजिला बिल्डिंग बनाने की रोक हटी
शिमला कोर व ग्रीन एरिया में भी भवन निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी

शिमला: शिमला प्लानिंग एरिया में बहुमंजिला इमारतों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। शहर के कोर और ग्रीन एरिया में निर्माण पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। एनजीटी के इन आदेशों को सेट ए साइट यानी खत्म करते हुए राज्य सरकार को नए प्लान के मुताबिक ही इस क्षेत्र में भवन निमार्ण की मंजूरी देने के आदेश दिए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2017 के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें शिमला योजना क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर अढ़ाई मंजिल की शर्त लगा थी। इसके साथ ही शिमला कोर व ग्रीन एरिया में भी भवन निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। एनजीटी के इन आदेशों को सेट ए साइट यानी खत्म करते हुए राज्य सरकार को नए प्लान के मुताबिक ही इस क्षेत्र में भवन निमार्ण की मंजूरी देने के आदेश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में गुरुवार को न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और संदीप मेहता की खंडपीठ ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नवंबर 2017 के फैसले को पलट दिया है।
