हिमाचल प्रदेश

नाबालिग से दुष्कर्म पर 20 साल की सजा, जुर्माना

विशेष न्यायाधीश (POCSO), शिमला, अमित मंडयाल ने एक व्यक्ति संदीप उर्फ ​​संजू को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने उसे इस अपराध के लिए दोषी करार देते हुए उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसके अलावा कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता के लिए 2 लाख रुपये मुआवजे की भी सिफारिश की है.

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 16 जून, 2021 को आरोपी, जो पीड़िता (उम्र लगभग 8 वर्ष) का रिश्तेदार था, पीड़िता के घर गया था जहां से वह उसे मिठाई खरीदने के लिए बाजार ले गया लेकिन जाने के बजाय बाजार में वह उसे किसी सुनसान जगह पर ले गया और अपराध किया। पुलिस स्टेशन, कुपवी में आईपीसी की धारा 376 एबी और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) की धारा 6 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 15 गवाहों से पूछताछ की और विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराया।


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