हरियाणा

मुआवजा निर्धारित करने के लिए कमेटी चार माह के अंदर मुआवजे पर अपना निर्णय देगी

सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय

रेवाड़ी: राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा निर्धारित करने के लिए सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है. यह कमेटी दावा प्रस्तुत किए जाने के चार माह के अंदर मुआवजे पर अपना निर्णय देगी.
मुख्य सचिव ने  यहां पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय को लागू करने के सम्बंध में बुलाई गई बैठक में जिला स्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक या उप-पुलिस अधीक्षक (यातायात), सम्बन्धित क्षेत्र का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रतिनिधि इस कमेटी के सदस्य होंगे. उन्होंने कहा कि यदि ऐसी दुर्घटना पंचायत एरिया में होती है तो डीडीपीओ, यदि जंगली जानवर से दुर्घटना होती है तो डीएफओ, यदि राज्य मार्ग पर होती है तो एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर, यदि पालिका क्षेत्र में होती है तो अतिरिक्त आयुक्त या पालिका सचिव, यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य वाले क्षेत्र में होती है तो सम्बन्धित कम्पनी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर आदि इस कमेटी के सदस्य होंगे.

अग्रवाल सेवा सदन ने कन्या की आर्थिक मदद की

सेक्टर-11 अग्रवाल सेवा सदन के सदस्यों ने एक आर्थिक रूप से कमजोर अग्रवाल परिवार की कन्या की आर्थिक रूप से मदद की. संस्था के प्रधान विष्णु गोयल ने बताया कि उक्त कन्या खुशबू मंगला के पिता नहीं है तथा उसके भाई दीपक मंगला की शादी 22  को अग्रवाल सेवा सदन में होने जा रही है. उन्होंने बताया कि खुशबू इंदिरा कॉलोनी की निवासी है तथा परिवार में आर्थिक परेशानी के चलते शादी में परेशानी आ रही थी.

 


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