हरियाणा

बिजली सेवाओं की अपील सुनने वाले अधिकारी तय

जिम्मेदार अधिकारी द्वारा बिजली उपभोक्ता की समस्या का समाधान किया जाएगा

फरीदाबाद: डीएचबीवीएन (दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम) ने सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत तय समय में सेवा न मिलने पर अपील सुनने वाले शिकायत निवारण अधिकारियों की सूची जारी कर दी है. उपमंडल अधिकारी से लेकर मुख्य अभियंता को यह जिम्मेदारी सौंपी गई. तय समय में काम न होने पर जिम्मेदार अधिकारी द्वारा बिजली उपभोक्ता की समस्या का समाधान किया जाएगा.

बिजली निगम द्वारा तय किए गए समय में बिजली उपभोक्ता को सेवा नहीं मिलती है तो बिजली निगम के जिम्मेदार अधिकारी स्वयं उपभोक्ता को मैसेज कर अपील पर सुनवाई के लिए बुलाएंगे. अधिकारी उपभोक्ता और संबंधित अधिकारी को बुलाकर मामले की सुनवाई करेंगे. यदि तय समय बीतने के बाद भी उपभोक्ता के पास कोई मैसेज नहीं आता है तो बिजली उपभोक्ता कार्यकारी अभियंता या अधीक्षण अभियंता से मिल सकता है. इस सेवा का लाभ लेने के लिए बिजली उपभोक्ता को बिजली निगम की वेबसाइट पर सभी तरह की सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. शहर में बिजली उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या गलत बिजली बिलों की है. गलत बिजली बिल को ठीक करने की समय-सीमा सात दिन तय की गई है. इसके अलावा बिजली उपभोक्ता को बिल न मिलने की समस्या का समाधान भी सात दिन के अंदर करना होगा.
सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत इसकी समय-सीमा सात दिन तय की गई है. इसमें प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी उपमंडल अधिकारी को बनाया गया है. जबकि द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी कार्यकारी अभियंता को बनाया गया है. इसी तरह मीटर कनेक्शन बंद करवाने पर मीटर की अग्रिम जमा खपत राशि के भुगतान को वापस देने की समयसीमा  दिन तय की गई है. इसमें प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी उपमंडल अधिकारी और द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी कार्यकारी अभियंता को बनाया गया है.

 


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