गोवा

मोइत्रा ने खाली किया सरकारी बंगला

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बेदखली की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज करने के एक दिन बाद निष्कासित लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को यहां अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया।

पूर्व टीएमसी सांसद के वकील शादान फरासत ने कहा कि अधिकारियों के आने से पहले टेलीग्राफ लेन पर मकान नंबर 9बी को आज सुबह 10 बजे खाली कर दिया गया था। वकील ने संवाददाताओं से कहा, ”कोई निष्कासन नहीं हुआ।”

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय (डीओई) ने सुबह बंगला खाली कराने के लिए एक टीम भेजी और इसके आसपास के क्षेत्र की बैरिकेडिंग कर दी गई। इस सप्ताह की शुरुआत में DoE ने मोइत्रा को बेदखली का नोटिस जारी किया था।

“बंगले का कब्ज़ा आधिकारिक तौर पर संपदा निदेशालय को सौंप दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा, हम आकलन कर रहे हैं कि क्या संपत्ति को कोई नुकसान हुआ है।

गुरुवार को, मोइत्रा को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली, जिसने DoE नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उन्हें सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा।

न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने कहा कि अदालत के समक्ष कोई विशेष नियम नहीं लाया गया है जो सांसदों के विधायक बनने से हटने के बाद उन्हें सरकारी आवास से बेदखल करने से संबंधित हो।

टीएमसी नेता, जिन्हें पिछले साल 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, को पहले उनका आवंटन रद्द होने के बाद 7 जनवरी तक घर खाली करने के लिए कहा गया था।

मोइत्रा को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार लेने और उनके साथ संसद की वेबसाइट का यूजर आईडी और पासवर्ड साझा करने के आरोप में पिछले साल 8 दिसंबर को “अनैतिक आचरण” का दोषी ठहराया गया था और लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।


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