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उत्तराखंड में छह महीने के लिए के लिए एस्मा लागू
सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी

देहरादून: प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाने के लिए उत्तरप्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दी है। प्रदेश सरकार के कर्मचारी अगले छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

राज्य सरकार के विभागों में हड़ताल होने पर सरकार एस्मा के तहत कार्रवाई करेगी। एस्मा लगाए जाने के औचित्य पर बगौली ने कहा कि प्रदेश में अवस्थापना विकास के कई कार्य होने हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी भी होनी है। इसे देखते हुए एस्मा लगाई गई है।