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पान मसाला का प्रमोशन करना पड़ा भारी

बॉलीवुड एक्टर्स शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने नोटिस जारी किया है. यह नोटिस पान मसाला कंपनियों के विज्ञापन के सिलसिले में जारी किया गया है. मानहानि के इस मुकदमे में केंद्र सरकार के वकील ने भी लखनऊ कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस अपील को खारिज करने की मांग की है।

केंद्र सरकार के वकील ने लखनऊ बेंच को यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई कर रहा है. इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए. जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकलपीठ ने इस मानहानि याचिका पर फैसला सुनाया है. साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 9 मई 2024 तय की है. न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने पहले केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। तर्क दिया गया कि इन अभिनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्हें उच्च सम्मान दिया जाता है लेकिन वे गुटखा कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि 22 अक्टूबर को सरकार को रिपोर्ट दी गई थी लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया.

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने कहा कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है. इसके साथ ही कोर्ट को यह भी बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के बावजूद अभिनेता अमिताभ बच्चन ने संबंधित पान मसाला कंपनी को इसे विज्ञापन में दिखाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है.


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