राजस्थान

आरोपी महावीर प्रसाद सेन को चेक बाउंस के मामले में 5 माह की कैद

सजा के साथ ही 7 लाख रुपए का प्रतिकर भी देने का आदेश दिया

कोटा: चेक बाउंस मामले में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण क्रम- 4 ने आरोपी महावीर प्रसाद सेन को दोषी मानते हुए उसे 5 माह का साधारण कारावास सुनाया है। सजा के साथ ही 7 लाख रुपए का प्रतिकर भी देने का आदेश दिया है।

परिवादी भीमगंजमंडी कोटा जंक्शन निवासी जगदीश अरोड़ा ने 8 मई 2018 को इस्तगासा पेश किया था, जिसमें भीमगंजमंडी कोटा जंक्शन िनवासी महावीर प्रसाद सेन पर आरोप लगाया था कि उसने 4 लाख 50 हजार रुपए उधार लिए थे। इसके एवज में चेक दिया, लेकिन चेक अनादरित हो गया।
कोटा


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