असम आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिख विवाह को मान्यता देगा

गुवाहाटी (एएनआई): असम सरकार ने बुधवार को “असम के सिख समुदाय के रीति-रिवाजों को मान्यता देने के प्रतीक के रूप में” असम आनंद विवाह पंजीकरण नियम, 2023 तैयार करने का निर्णय लिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया, “कल कैबिनेट में हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिससे असम में हमारे सिख भाइयों और बहनों को फायदा होगा।”
“असम आनंद विवाह पंजीकरण नियम, 2023” की शुरूआत एक ऐतिहासिक क्षण है जो असम में रहने वाले सिख समुदाय के 20,000 से अधिक सदस्यों की अनूठी परंपराओं का सम्मान करता है।
इसमें कहा गया है, ”उनके विवाहों के आयोजन और पंजीकरण के लिए नियम तय किए जाएंगे।”
इसमें कहा गया है, “माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार हमारे सभी समुदायों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।”
1909 का आनंद विवाह अधिनियम, सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है, क्योंकि यह आनंद नामक सिख विवाह समारोह के अनुसार किए गए विवाहों को मान्यता देता है और मान्य करता है। (एएनआई)
