पंजाब

Punjab : दिल्ली ब्लास्ट के दोषी दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई खारिज

पंजाब : दिल्ली बम ब्लास्ट मामले के दोषी दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई की अर्जी दिल्ली में सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) ने खारिज कर दी है।

भुल्लर ने 25 साल से अधिक की वास्तविक सज़ा काटी है और कारावास के दौरान तीन साल से अधिक समय तक पैरोल का लाभ उठाया है।

एसआरबी ने 21 दिसंबर को एक बैठक में स्थायी रिहाई के लिए 46 मामलों पर विचार किया। इसमें 16 कैदियों की रिहाई की अनुमति दी गई, जबकि भुल्लर सहित अन्य के आवेदन खारिज कर दिए गए। भाजपा नेता आरपी सिंह ने आज सुबह एक्स पर एक पोस्ट डाला जिसमें एसआरबी की रिहाई का आदेश था। भुल्लर को 1993 में दिल्ली में युवा कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हुए विस्फोट में दोषी ठहराया गया था जिसमें नौ लोग मारे गए थे और उसे जर्मनी से निर्वासित कर दिया गया था।

उन्हें मौत की सजा दी गई थी, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया था। भुल्लर 1995 से तिहाड़ जेल में हैं।


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