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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सजा सुनाई

वारदात 2022 में अंजाम दिया गया था

रेवाड़ी: महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में सेक्टर-12 स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को 15 साल की सजा सुनाने के साथ 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. वारदात 2022 में अंजाम दिया गया था. वारदात के दौरान पीड़िता घर में अकेली थी.

लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 37 वर्षीय पीड़िता पांच बच्चों की मां है. उसका पति राजमिस्त्रत्त्ी का काम करता है. 20 अप्रैल 2022 को पीड़िता का पति रात में किसी काम से बाहर गया था. वह घर में अकेली थी. रात करीब दस बजे वह गली में खाली पड़े स्थान पर टॉयलेट करने बाहर निकली थी. तभी गांव जखोपुर निवासी ताहिर नामक व्यक्ति वहां पहुंचा और पीछे से पीड़िता को पकड़ लिया और मुंह बंद कर सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया. घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी.

बदमाशों ने कॉलेज के छात्र को पीटा
एनआईटी-तीन स्थित डीएवी कॉलेज के छात्र की बाइक सामने आ रही एक स्कूटी से टकरा गई. इस विवाद में स्कूटी सवार बदमाशों ने गांव नवादा निवासी छात्र अंकुश की जमकर पिटाई कर दी. उसपर पत्थर से भी हमले किए.


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