जांजगीर। जैजैपुर विधायक के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में चुनाव याचिका लगाई गई है। हाई कोर्ट ने विधायक बालेश्वर साहू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं,केंद्रीय निर्वाचन आयोग के आवेदन को मंजूर करते हुए ईवीएम और वीवी पैट को लोकसभा चुनाव के लिए रिलीज करने के आदेश दे दिए गए हैं।
प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में जैजैपुर से कांग्रेस के बालेश्वर साहू ने जीत हासिल की। उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए सरोज कुमार चंद्रा और दिगंबर साहू ने याचिका लगाई है, इसमें बताया गया कि विधायक साहू ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाई है, इस वजह से उनका निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग, विधायक समेत अन्य को नोटिस जारी की है।
वहीं, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से एडवोकेट राकेश कुमार झा ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम और वीपी पैट की जरूरत पड़नी है, उपयोग से पहले इसकी कमीशनिंग की जानी है। आवेदन को मंजूर करते हुए हाई कोर्ट ने आयोग को ईवीएम और वीपी पैट को उपयोग करने की छूट दी है। ऐसे में अब इनका उपयोग लोकसभा चुनाव के लिए हो सकेगा।