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स्कूली बच्चों को दिए मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड ने दिए कानून की जानकारी

कोण्डागांव। बुधवार को शिव प्रकाश त्रिपाठी प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड कोण्डागांव, मदन हलधर पैनल अधिवक्ता एवं सौरभ तिवारी परिवीक्षा अधिकारी किशोर न्याय बोर्ड कोण्डागांव के द्वारा विशिष्ट प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास कोण्डागांव के छात्र-छात्राओं में विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने, पीडि़तों को राहत देने और बाल मजदूरी निषेध अधिनियम, 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने में काम में नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं करने एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वप्रथम ध्यान रखने के संबंध में, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में, और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098, मोटर यान अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम, भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई।


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